केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर, संजय कुमार मिश्रा के सेवा अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करने की सहमति जताई है।
मौजूदा परिस्थिति का कारण है कि संजय कुमार मिश्रा का तीसरा सेवा विस्तार, जिसे सरकार द्वारा दिया गया था, नवंबर में समाप्त हो रहा है। हालांकि, इस माह की 11 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को अवैध ठहराया और कहा कि यह तीसरी बार है जब सेवा विस्तार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने संजय कुमार मिश्रा को अपने ऑफिस को 31 जुलाई तक खाली करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार का यह कदम तीसरे सेवा विस्तार के पक्ष में एक गलती है, जिसमें उसने अपने 2021 के फैसले का उल्लंघन किया है। इसी मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया है कि इस मुद्दे का समाधान सोमवार तक हो जाए, क्योंकि मिश्रा का कार्यकाल उस दिन समाप्त होने वाला है।
अगर सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई तक ऑफिस खाली करने के आदेश को रोक देता है तो संजय कुमार मिश्रा को नवंबर तक अपने पद पर रहने की अनुमति मिलेगी। संजय कुमार मिश्रा को 2018 में सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चीफ के रूप में नियुक्त किया था, और उन्हें 60 की आयु पूरी करने पर इस पद से सेवानिवृत्त होना था। हालांकि, 2020 के नवंबर में, उन्हें एक साल का सेवा विस्तार मिल गया। इसके बाद उन्हें फिर से एक वर्ष का विस्तार मिला, जिस पर यह अदालत ने चुनौती दी।
इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने एक नया अध्यादेश पेश किया और बाद में संसद से इसे मंजूरी भी प्राप्त की।
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