राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में, कुछ याचिकाएं दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि "इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 01.10.2023 से, राज्य सरकार, या केंद्र सरकार या निजी पार्टियों द्वारा दायर किए गए सभी नए डिवीजन बेंच मामलों की फाइलिंग केवल राजस्थान उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग के लिए जारी दिशानिर्देश दिनांक 09.01.2O2O (20.12.2O21 को संशोधित) के संदर्भ में अनिवार्य ई-फाइलिंग के माध्यम से होगी, जिसकी प्रति यहां संलग्न है।"
उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को ई-फाइलिंग की प्रणाली से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय दिया है और इसे 01.10.2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। हालाँकि यह प्रक्रिया 01.08.2023 से शुरू होगी ताकि जब तक इसे अनिवार्य बनाया जाए, तब तक सभी संबंधित लोग इस प्रणाली के अभ्यस्त हो जाएँ।
ई-फाइलिंग माननीय ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग पोर्टल पर की जाएगी, जिसका लिंक http:efiling.ecourts.gov.in/raj/ है।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि:-
"सुविधा के लिए, मैसर्स एनहिरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ में ई-फाइलिंग काउंटरों पर स्कैनिंग और/या ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो पहले से ही राजस्थान उच्च न्यायालय में स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का काम कर रही है, जहां ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के उद्देश्य से संबंधित अधिवक्ता वादी को कंप्यूटर सिस्टम भी उपलब्ध कराया जाएगा। लॉगिन के बाद, ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक प्रविष्टियों के लिए उपरोक्त फर्म के कर्मियों की सहायता ली जा सकती है।"
Website designed, developed and maintained by webexy